Article 2 in Hindi Constitution of India

What is Article 2 in the Indian constitution?

अनुच्छेद 2 (Article 2 in Hindi Constitution of India) में प्रावधान यह है कि संसद विधि के द्वारा, ऐसे नियम और शर्तों पर जो वह उचित समझ सकते है, संघ में नए राज्य एवं राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकते है | 

भारत में सिक्किम को 36वें संशोधन अधिनियम (1974) के द्वारा सहयुक्त राज्य का दर्जा दिया गया था और इसके लिए अनुच्छेद 2(A) (Article 2 of Indian constitution) को जोड़ा गया।

 

Article 2 in Hindi Constitution of India 

राष्ट्रपति ने बेरुबारी मामले (1960) (Article 2 in Hindi) में इस विषय पर सुप्रीमकोर्ट से परामर्श माँगा। सुप्रीमकोर्ट ने अपने निर्णय में यह कहा था कि आर्टिकल 2 और 3 (Articles 2 and 3)  के अनुसार संसद को भारत के किसी भी भूखंड को विदेश के राज्य को सौंपने का अधिकार प्राप्त नहीं है, परन्तु संविधान संशोधन के द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप किसी भूखंड को विदेशी राज्य को सौंप सकते है।

 

Article 2 in Hindi Constitution of India (अनुच्छेद 2)
Article 2 of Indian constitution in Hindi (अनुच्छेद 2)

 


अनुच्छेद 1 – 4 (Part – I) से सम्बन्धित महत्वपूर्ण  प्रश्न:- 

Q.1:- सिक्किम को भारत का एक अभिन्न अंग बनाया गया था
(a) 39 वां संशोधन
(b) 42 वां संशोधन
(c) 40 वां संशोधन
(d) 36 वां संशोधन
सही उत्तर :- (d) 36 वां संशोधन

Q.2:- कौन-सा / से सिक्किम के किसी भी कानून का विस्तार (प्रतिबंध या संशोधन के साथ) कर सकता है जो संघ राज्य में लागू है?
(a) सिक्किम की विधान सभा
(b) भारत की संसद
(c) सिक्किम के राज्यपाल
(d) भारत के राष्ट्रपति
सही उत्तर :- (d) भारत के राष्ट्रपति

Q.3:-  फ्रांसीसी द्वारा भारत को किसका उल्लेख किया गया था?
(a) कराईकल और माहे
(b) दादरा और नगर हवेली
(c) दमन और दीव
(d) इनमें से कोई नहीं
सही उत्तर :- (a) कराईकल और माहे


Please 🙏 read the remaining articles of Part-I, click on the link below.

Article 1 of Part-1 of Indian Constitution
Article 3 Indian Constitution, Part-1  
In the Indian constitution Article 4 

 


For latest updates you can check below link:-

Facebook page
www.facebook.com/Luckyexam

YouTube channel:-
www.youtube.com/Luckyexam

Telegram:-
t.me/Luckyexam