What is Article 51 and 51A in the Indian constitution in Hindi?
Table of Contents / लेख-सूची
संविधान के भाग-IV के Article 51 and 51A (Article 51 of Indian Constitution in Hindi) की चर्चा करेंगे | इस अनुच्छेद 51 में कुछ महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा हेतु सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण गुटनिरपेक्ष नीति आदि का समर्थन आदि को स्वीकार किया है तथा अनुच्छेद 51(A) के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु का उल्लेख किया गया है |
Article 51 of Indian Constitution in Hindi
अनुच्छेद 51 के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा कुछ सुरक्षा में संवृद्धि के लिए भारत के सरकार ने गुटनिरपेक्ष नीति एवं पंचशील सिद्धान्त का तथा यू. एन. ओ. (UNO) का समर्थन के साथ आदि को अपनी कुछ विदेश नीति के आधार पर स्तम्भ के रूप में पूर्ण रूप से स्वीकार किया गया है।
Article 51(A) of Indian Constitution in Hindi
अनुच्छेद 51(A) के तहत भारत के हर एक व्यक्ति का कुछ मूल कर्तव्य होगा कि वह :-
1. भारतीय संविधान का पूर्ण पालन करे तथा संविधान के आदर्शों, महत्वपूर्ण संस्थाओ, भारतीय राष्ट्रध्वज और भारतीय राष्ट्रगान का तहेमन आदर करे।
2. भारत की स्वतंत्रता के लिए जो हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन हुए है उनके प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को अपने हृदय में धारण करें और उनका तहेदिल से पालन करे।
3. भारत की सम्प्रभुता, एकता तथा अखण्डता की सुरक्षित करे तथा उसे अक्षत बनाए रखे।
4.भारत देश की रक्षा करना तथा किसी प्रकार के आह्वान किए जाने पर सम्पूर्ण राष्ट्र की सेवा करने का जूनून होना चाहिए |
5. भारत के सभी लोगों में समान भाईचारा की भावना का निर्माण हो जो धर्म, भाषा और प्रदेश या किसी भी वर्ग पर आधारित सभी प्रकार के भेदभाव से परे हो तथा ऐसी सभी प्रथाओं का त्याग करे जो सभी स्त्रियों के सम्मान के बिलकुल विरुद्ध हैं।
6. भारत की सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परम्परा का महत्त्व समझकर उसका पूरी श्रद्धा से परीक्षण करे।
7. प्रकृति से सम्बन्धित पर्यावरण जिसके अन्तर्गत वन, झील, नदी एवं वन्यजीव होते हैं, उनकी रक्षा करना है और उसका संवर्द्धन करे |
8. वैज्ञानिक के दृष्टिकोण के, मानववाद और ज्ञनार्जन एवं सुधार की एकमात्र भावना का विकास करना |
9.भारत की किसी भी सार्वजनिक सम्पत्ति को सुरक्षित रखना तथा उसे हिंसा से दूर रखना |
10. व्यक्तिगत तथा सभी सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की तरफ बढ़ने का प्रयास करना जिससे पूरे राष्ट्र में लगातार बढ़ते हुए कोशिश और उपलब्धि की कई नई ऊँचाइयों को छू सके।
11. सभी अभिभावकों का यह कर्त्तव्य होना चाहिए कि वे अपने छः वर्ष से चौदह वर्ष की आयु के बच्चों की शिक्षा प्राप्त करने के पूर्ण अवसर देना (ग्यारहवाँ मौलिक कर्त्तव्य को 86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 द्वारा अनुच्छेद 51(A) में पूर्ण रूप से जोड़ा गया है) |
अनुच्छेद 51 and 51A से सम्बन्धित महत्वपूर्ण प्रश्न:-
Q.1:- मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया था
(ए) मौलिक अधिकारों को अधिक महत्व देना।
(b) विध्वंसक और असंवैधानिक गतिविधियों पर अंकुश लगाना।
(c) मौलिक अधिकारों के दुरुपयोग को रोकना।
(d) कार्यपालिका को अधिक अधिकार देना
सही उत्तर :- विध्वंसक और असंवैधानिक गतिविधियों पर अंकुश लगाना।
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