What is Article 8 in Indian constitution in Hindi?
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संविधान के भाग–II के Article 8 (What is Article 8 in Indian constitution in Hindi, Article on Citizenship) की चर्चा करेंगे | अनुच्छेद 8 में भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूलके कुछ नागरिक के नागरिकता के अधिकार के लिए अनुच्छेद 8 में कुछ विशेष बाते बताए गए है | यह अनुच्छेद 8 में भारत के बाहर रहने वाले भारतीय नागरिक (मूल) के नागरिकता से सम्बन्धित प्रावधान है |
Article 8 in Indian constitution?
अनुच्छेद 8 में कुछ विशेष बाते बताए गए है जो नागरिकता से ही सम्बन्धित है | यह अनुच्छेद 8 में भारत के बाहर रहने वाले भारतीय नागरिक (मूल) के नागरिकता से सम्बन्धित प्रावधान है |
इस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि जो व्यक्ति स्वयं या उसके माता और पिता में से कोई एक या दोनों या दादा और दादी (पितामह और पितामही) या नाना और नानी (मातामह या मातामही) में से कोई भी भारत शासन अधिनियम, 1936 में परिभाषित वह व्यक्ति या उसके संबंधी (जो ऊपर लिखे है) भारत में जन्मा हो और भारत के बाहर किसी भी देश में मामली तौर पर रह रहा हो तो उस व्यक्ति को भारत का ही नागरिक समझा व मना जाएगा |
अनुच्छेद 5 – 11 (Part – II) से सम्बन्धित महत्वपूर्ण प्रश्न:-
Q.1:- भारत के संविधान के अनुसार डोमिसाइल का क्या अर्थ है?
(a) स्थायी घर
(b) अस्थायी घर
(c) शत्रु देश में घर
(d) एक अलग देश में घर
सही उत्तर :-(a) स्थायी घर
Q.2:- प्राकृतिककरण द्वारा भारतीय नागरिकता कौन प्राप्त कर सकता है?
(a) प्रवासी भारतीय
(b) एन.आर.आई.
(c) एक विदेशी
(d) ये सभी
सही उत्तर :-(c) एक विदेशी
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Article 1 (Part – I) of the Indian Constitution |
Article 5 of Part-II in the Constitution of India |
Part II Article 6 of the Indian Constitution |
Article 7 in Hindi |
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